बिलासपुर। प्रदेश के जिला सत्र न्यायालयों में पदस्थ सत्र न्यायधीशों और अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट ने अपनी सम्पत्ति का विवरण घोषित करने का निर्देश दिया है। बीते वर्ष तक की स्थिति में इन सबसे वार्षिक ब्यौरा माँगा गया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि, छत्तीसगढ़ के जिलों बालोद , बलौदा-बाजार,बस्तर, जगदलपुर,बेमेतरा,बिलासपुर,बलरामपुर,रामानुजगंज,धमतरी,दुर्ग,रायपुर,जशपुर,
कबीरधाम (कवर्धा), मुंगेली ,कोरबा, रायगढ़,राजनांदगांव,सरगुजा,(अंबिकापुर, सूरजपुर,महासमुंद,उत्तर बस्तर (कांकेर),कोरिया (बैकुंठपुर),
जांजगीर-चांपा,कोंडागांव, दक्षिण बस्तर (दंतेवाडा) में पदस्थ जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा प्रस्तुत की जानी है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायधीशों को पत्र प्रेषित कर अपने जिले में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में 31 दिसंबर 2024 तक की स्थिति में सम्पत्तियों की घोषणा प्राप्त करने को कहा है। उक्त जानकारी निर्धारित पीडीएफ प्रारूप में हाईकोर्ट रजिस्ट्री में 28 फरवरी 2025 तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।इसकी हार्डकॉपी भी पंजीकृत डाक से भेजने को कहा गया है।